गुरुग्राम गोल्फ कोर्स रोड हिट एंड रन मामले में आरोपी कल्याण बैंसला को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने CCTV फुटेज के विश्लेषण के बाद केस में BNS की धारा 109 यानी हत्या के प्रयास की धारा भी जोड़ी है।
गुरुग्राम (SHOYAB) 15 sep 26 । गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर सिया को कार से टक्कर मारने के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। मामले में आरोपी बताए जा रहे कल्याण बैंसला को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई ऐसे समय में की है, जब मामले से जुड़े वीडियो और CCTV फुटेज की जांच के बाद केस में गंभीर धारा भी जोड़ दी गई है। पुलिस के मुताबिक, वायरल वीडियो सामने आने के बाद मामले का स्वतः संज्ञान लेकर सेक्टर-56 थाने में केस दर्ज किया गया था। शुरुआती जांच के बाद अब CCTV फुटेज के गहन विश्लेषण में सामने आए तथ्यों के आधार पर BNS की धारा 109 (हत्या का प्रयास) जोड़ी गई है।
गुरुग्राम पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने संभावित ठिकानों पर दबिश दी और आखिरकार राजस्थान के दौसा से कल्याण बैंसला को गिरफ्तार कर लिया। यह वही मामला है जिसमें महिला बाइकर सिया की बाइक को एक कार ने टक्कर मारी थी। घटना का वीडियो बाइक पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तेजी से चर्चा में आया।
मामले में पुलिस ने वायरल वीडियो के साथ आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली। पुलिस के अनुसार फुटेज के विश्लेषण के बाद कार के बाइक की तरफ मोड़े जाने को लेकर महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए, जिसके आधार पर हत्या के प्रयास की धारा 109 जोड़ी गई। इस धारा के जुड़ने के बाद मामला महज सड़क हादसे या लापरवाही से वाहन चलाने तक सीमित नहीं रहा। अब पुलिस पूरे घटनाक्रम को गंभीर आपराधिक एंगल से जांच रही है।
एकखास बात यह है कि गिरफ्तारी से ठीक एक दिन पहले कल्याण बैंसला ने एक चैनेल से बातचीत में अपना पक्ष रखा था। उसने दावा किया था कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो पूरी घटना नहीं दिखाता। कल्याण के मुताबिक, हादसे से पहले कई बाइक राइडर करीब 10 मिनट तक उसकी कार के आगे-पीछे चल रहे थे। उसने दावा किया कि उसने बाइक राइडर्स को संभलकर चलने के लिए कहा था और बाद में कार को उनसे आगे निकालने की कोशिश की। उसका कहना था कि इसी दौरान बाइक कार की साइड से टकराई और टक्कर जानबूझकर नहीं मारी गई थी। कल्याण ने यह भी कहा था कि घटना के बाद उसे पता चला कि बाइक राइडर महिला थी और उसे इस बात का अफसोस है।
एक तरफ कल्याण बैंसला ने इसे दुर्घटना बताते हुए जानबूझकर टक्कर मारने से इनकार किया था। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज के विश्लेषण के बाद कार के बाइक की तरफ मोड़े जाने के तथ्य सामने आए, जिसके बाद धारा 109 जोड़ी गई। यानी अब जांच का सबसे अहम हिस्सा यही होगा कि टक्कर किन परिस्थितियों में हुई और कार की दिशा जानबूझकर बदली गई थी या नहीं।
मामले में एक और अहम बात सामने आई थी। जिस कार से टक्कर हुई, वह कल्याण बैंसला के नाम पर पंजीकृत नहीं थी। कार मालिक मनीष ने पहले बताया था कि घटना के समय वह शहर से बाहर था और कार उसके परिचित के पास थी। पुलिस ने वायरल वीडियो और CCTV के आधार पर कथित चालक की पहचान की थी। इसलिए कार के मालिक और कथित चालक की भूमिका को अलग-अलग देखा जाना जरूरी है।
कल्याण बैंसला की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूछताछ करेगी और घटना से जुड़े बाकी तथ्यों को जांच में शामिल किया जाएगा। पुलिस के सामने अब वायरल वीडियो, CCTV फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और आरोपी के बयान को आपस में मिलाकर पूरे घटनाक्रम की कड़ी जोड़ने की चुनौती है। फिलहाल गुरुग्राम का यह मामला हिट एंड रन से आगे बढ़कर हत्या के प्रयास की धारा तक पहुंच चुका है। पुलिस की अगली कार्रवाई और जांच में सामने आने वाले तथ्य इस केस की दिशा तय करेंगे।
नोट: कल्याण बैंसला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ BNS की धारा 109 जोड़ी गई है। यह आरोप है; अदालत में दोष सिद्ध होने तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता। कल्याण ने गिरफ्तारी से पहले आजतक को दिए बयान में टक्कर जानबूझकर मारने से इनकार किया था।

