हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कई बड़े फैसलों का ऐलान किया। अग्निवीरों को 20% आरक्षण, PMAY-Urban 2.0 में राहत, EV टैक्स छूट, नई यूनिवर्सिटी और लाल डोरा नियमों समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली।

चंडीगढ़: हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेसवार्ता में राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की। बैठक में खेल, शिक्षा, सामाजिक न्याय, आवास, रोजगार, परिवहन और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों का उद्देश्य आम नागरिकों को राहत देना और प्रदेश के समग्र विकास को गति देना है। मुख्यमंत्री ने प्रेसवार्ता की शुरुआत कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली हरियाणा की पैरा एथलीट शर्मिला को बधाई देते हुए की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।
कैबिनेट ने गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को राज्य स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक “गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान” चलाया जाएगा। सरकार के अनुसार वाराणसी से पवित्र मिट्टी लाकर हरियाणा के गांवों तक पहुंचाई जाएगी। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-Urban 2.0) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लाभार्थियों को 60 वर्गमीटर तक के मकानों पर स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए रेवाड़ी में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए विधेयक लाने को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के लक्ष्यों को बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट ने हरियाणा के अग्निवीरों को इंडियन रिजर्व बटालियन, SDRF, फायरमैन और वाइल्डलाइफ गार्ड के पदों पर 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला भी लिया है। इसके अलावा पुलिस हिरासत में मृत्यु के मामलों में मृतक के परिजनों को ₹7.5 लाख मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है। हालांकि यह प्रावधान प्राकृतिक मृत्यु, बीमारी या प्राकृतिक आपदा से हुई मौत पर लागू नहीं होगा।
ग्रामीण क्षेत्रों के लाल डोरा में रहने वाले लोगों को कानूनी मालिकाना हक देने के लिए नए नियमों को भी मंजूरी दी गई है। वहीं पटवारियों के प्रशिक्षण की अवधि डेढ़ वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दी गई है, जिसमें छह महीने संस्थागत और छह महीने फील्ड ट्रेनिंग होगी। महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए उनके नाम पर ₹20 लाख तक के गैर-परिवहन वाहनों पर 1 प्रतिशत मोटर वाहन कर छूट देने का फैसला लिया गया है। साथ ही ₹30 लाख तक के इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत वाहन कर छूट जारी रहेगी, जबकि CNG वाहनों पर पहले से मिल रही 20 प्रतिशत टैक्स छूट भी बरकरार रहेगी।
मंत्रिमंडल ने हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन को भी मंजूरी दी है। आयोग में एक अध्यक्ष और पांच सदस्य होंगे तथा इसे सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां प्राप्त होंगी। इसके अतिरिक्त सरकार ने शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में समय सीमा में राहत देने का भी फैसला किया है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां शहादत के समय आश्रित बच्चे नाबालिग थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मंत्रिमंडल के ये सभी फैसले प्रदेश में सामाजिक न्याय, बेहतर प्रशासन और नागरिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं।
