हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पार्ट-टाइम कर्मचारियों को भी ₹3 लाख अनुकंपा सहायता योजना में शामिल किया। जानिए नए नियम और पूरी जानकारी।
चंडीगढ़ | Satmark News 01 may 2026
चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने कर्मचारी कल्याण को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। अब सरकारी विभागों में कार्यरत पार्ट-टाइम कर्मचारियों के परिवारों को भी मृत्यु की स्थिति में ₹3 लाख की अनुकंपा वित्तीय सहायता दी जाएगी।
मानव संसाधन विभाग (Human Resources Department) द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, पहले यह लाभ केवल तदर्थ (Adhoc), दैनिक वेतनभोगी (Daily Wage) और अनुबंध (Contract) कर्मचारियों तक सीमित था। अब इस दायरे को बढ़ाते हुए पार्ट-टाइम कर्मचारियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है।
क्या है नया प्रावधान?
सरकार के इस निर्णय के तहत, यदि किसी पार्ट-टाइम कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को ₹3 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
पुराने नियम रहेंगे लागू
सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2014 के मूल निर्देश (Instruction No. 43/5/2001-3GSII) के तहत निर्धारित सभी नियम और शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी।
सख्त पालन के निर्देश
इस संबंध में सरकार ने सभी प्रसाशन, सचिवों, विभागाध्यक्षों और मंडल आयुक्तों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
हजारों परिवारों को मिलेगा लाभ
सरकार के इस फैसले से राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत हजारों पार्ट-टाइम कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। यह निर्णय कर्मचारी हितों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
हरियाणा सरकार का यह कदम सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता को भी दर्शाता है।

