हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला! अब रजिस्ट्री के बाद 24 घंटे में खुद होगा इंतकाल, पटवारी के चक्कर खत्म। जानिए Auto Mutation System और Paperless Registration 2.0 की पूरी जानकारी।
Chandigarh (Desk) | हरियाणा सरकार ने जमीन, मकान, प्लॉट और दुकानों की खरीद-फरोख्त करने वाले लोगों के लिए एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। अब रजिस्ट्री करवाने के बाद इंतकाल (Mutation) के लिए अलग से आवेदन करने या पटवारी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सरकार ने Auto Mutation System और Paperless Registration 2.0 लागू करने का फैसला किया है, जिससे पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और आसान बनाया जाएगा।
नई व्यवस्था के तहत जैसे ही रजिस्ट्री पूरी होगी, इंतकाल की प्रक्रिया स्वतः ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। जिन मामलों में किसी अतिरिक्त जांच की जरूरत नहीं होगी, उनमें 24 घंटे के भीतर इंतकाल स्वीकृत कर दिया जाएगा।
अब तक रजिस्ट्री के बाद लोगों को पटवार भवन जाकर इंतकाल के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था। इस प्रक्रिया में समय लगने के साथ-साथ लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे।नई व्यवस्था का उद्देश्य इसी झंझट को खत्म करना है।
नई डिजिटल सुविधाएं क्या हैं?
सरकार ने Paperless Registration 2.0 के तहत कई आधुनिक सुविधाएं जोड़ी हैं:
- आधार आधारित e-KYC
- ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन
- QR कोड आधारित प्रमाणीकरण
- विभागों का डेटा इंटीग्रेशन
- DTPE की NOC अब बिना कागज के
अब नागरिक अपने इंतकाल की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे और जरूरी दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी भी डाउनलोड कर पाएंगे।सरकार का दावा है कि इस नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी, फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और राजस्व रिकॉर्ड तेजी से अपडेट होंगे।
हरियाणा सरकार का यह कदम आम लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। अब जमीन की खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी।
