हरियाणा कैबिनेट का बड़ा फैसला, NCR जिलों में पुराने BS-IV ट्रक और बसों को बदलने पर 100% टैक्स छूट। जानिए पूरी योजना।
Chandigarh (sanjeev rathor) 22 June 2026 |हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पुराने ट्रकों और बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत बीएस-IV या उससे पुराने उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को बदलने पर वाहन मालिकों को टैक्स में बड़ी राहत दी जाएगी।
नए वाहनों पर पूरी टैक्स छूट
सरकार के फैसले के अनुसार, यदि कोई पात्र लाभार्थी नया बीएस-VI, इलेक्ट्रिक (EV) या सीएनजी ट्रक अथवा बस खरीदता है, तो उसे मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
पुराने (Used) वाहनों पर भी राहत
वहीं, बीएस-VI या उससे बेहतर मानक वाले पुराने वाहनों की खरीद पर 50 प्रतिशत टैक्स छूट प्रदान की जाएगी।
10 साल तक लागू रहेगी योजना
दोनों ही स्थितियों में टैक्स छूट का लाभ 10 वर्षों तक मिलेगा, जिससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को दीर्घकालिक आर्थिक राहत मिलेगी।
रजिस्ट्रेशन फीस में छूट और बकाया माफी
योजना के तहत खरीदे गए नए वाहनों के पंजीकरण शुल्क में भी छूट दी जाएगी।
साथ ही, एक वर्ष से अधिक समय लंबित बकाया देनदारियों में भी राहत देने का प्रावधान किया गया है।
एक लाख से ज्यादा वाहनों पर असर
इस निर्णय का असर हरियाणा के एनसीआर जिलों में पंजीकृत लगभग 93,458 ट्रकों और 16,329 बसों पर पड़ेगा।
प्रदूषण घटाने की दिशा में बड़ा कदम
सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या कम होगी और इलेक्ट्रिक व सीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों को बढ़ावा मिलेगा।

