उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायकों का मासिक मानदेय ₹3,000 बढ़ाकर ₹9,000 किए जाने की जानकारी सामने आई है। पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर के मुताबिक, नए नियमों के तहत ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव मनमर्जी से पंचायत सहायकों को पद से नहीं हटा सकेंगे।
लखनऊ (DESK) 16 SEP 26 । उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायकों के लिए मानदेय बढ़ाने का फैसला सामने आया है। पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत के बाद पंचायत सहायकों का मासिक मानदेय ₹6,000 से बढ़ाकर ₹9,000 कर दिया गया है। इस फैसले से प्रदेश में काम कर रहे 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों को राहत मिलने की बात कही जा रही है। मानदेय में ₹3,000 की बढ़ोतरी के साथ पंचायत सहायकों को हर महीने पहले के मुकाबले अधिक भुगतान मिलेगा।
मानदेय बढ़ाने के अलावा पंचायत सहायकों की सेवा से जुड़े नियमों में भी बदलाव की जानकारी दी गई है। मंत्री ओपी राजभर के अनुसार, अब ग्राम प्रधान या पंचायत सचिव अपनी मनमर्जी से किसी पंचायत सहायक को पद से नहीं हटा सकेंगे। इस बदलाव का उद्देश्य पंचायत सहायकों की सेवा को अधिक सुरक्षित बनाना बताया जा रहा है। हालांकि, हटाने की प्रक्रिया, लागू होने की तारीख और नए नियमों की विस्तृत शर्तों की जानकारी आधिकारिक आदेश से स्पष्ट होगी।
पंचायत सहायक ग्राम पंचायतों में विभिन्न प्रशासनिक और ऑनलाइन कार्यों में सहयोग करते हैं। मानदेय बढ़ने से प्रदेश के 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार के फैसले की जानकारी पंचायती राज मंत्री ने दी है। मानदेय बढ़ोतरी और सेवा संबंधी नियमों के क्रियान्वयन की सटीक शर्तों के लिए संबंधित सरकारी आदेश का इंतजार रहेगा।

