केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल की बिक्री और वितरण पर नए प्रावधान लागू किए। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए रिटेल लिमिट तय।
नई दिल्ली (Desk) 12 June 2026|
देश में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को सुचारू बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ईंधन की बिक्री और वितरण को लेकर विशेष प्रावधान लागू किए हैं। नए नियमों के तहत पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री पर सीमा निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करने, जमाखोरी और कालाबाजारी जैसी गतिविधियों पर लगाम लगाना है।
सरकार ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि वे ईंधन की सप्लाई पर कड़ी नजर रखें और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई करें।
सरकार का कहना है कि इस कदम से देशभर में ईंधन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित होगी और आम लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
जानकारों का मानना है कि इस फैसले से पैनिक बाइंग (घबराहट में ज्यादा खरीद) पर रोक लगेगी और लोग जरूरत के हिसाब से ही ईंधन खरीदेंगे, जिससे बाजार में संतुलन बना रहेगा।

